रेल दावा अधिकरण, जयपुर पीठ में लोक अदालत का सफल आयोजन

Railway Claims Tribunal की Jaipur पीठ में 14 मार्च 2026 को लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस दौरान वादकारियों को त्वरित और प्रभावी राहत देने के उद्देश्य से कई मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया।

लोक अदालत में कुल 17 मामलों को सूचीबद्ध किया गया था, जिनमें से 16 मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा कर दिया गया। इन मामलों में मृत्यु और घायल दोनों प्रकार के दावे शामिल थे।

सुनवाई के दौरान कुल ₹1 करोड़ 19 लाख 40 हजार की मुआवजा राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित स्वीकृत की गई। इससे कई प्रभावित परिवारों को शीघ्र आर्थिक राहत मिल सकी।

लोक अदालत की कार्यवाही में G. S. Heera (माननीय सदस्य तकनीकी), Rajeev Jain (माननीय सदस्य न्यायिक), Mahesh Chand Jewaliya सहित अतिरिक्त रजिस्ट्रार और अधिकरण के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से लोक अदालत की कार्यवाही सुचारु, पारदर्शी और वादकारी-हितैषी रही।

मुख्य बिंदु

कुल मामले: 17

निस्तारित मामले: 16

स्वीकृत मुआवजा राशि: ₹1.19 करोड़ (6% ब्याज सहित)

वादकारी ऑनलाइन और प्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से शामिल हुए

कार्यवाही त्वरित राहत और निष्पक्षता के उद्देश्य से संचालित की गई

 

रेल दुर्घटनाओं और अन्य असामयिक घटनाओं से प्रभावित लोगों को शीघ्र न्याय और राहत प्रदान करने के प्रति Railway Claims Tribunal, Jaipur Bench अपनी प्रतिबद्धता लगातार निभा रहा है। लोक अदालत का यह सफल आयोजन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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